आप सांसद संजय सिंह पर मानहानि का केस दर्ज, जलशक्ति मंत्री ने ठोंका 21 लाख रुपए क्षतिपूर्ति का दावा
- कोर्ट ने मानहानि के दीवानी मामले में सांसद संजय सिंह को जारी किया समन - और 25 नवंबर तक जवाब तलब किया
लखनऊ : यूपी सरकार में जल शक्तिमंत्री डा. महेंद्र कुमार सिंह ने आम आदमी पार्टी राज्यसभा सांसद व यूपी प्रभारी संजय सिंह पर 21 लाख रुपए का मानहानि के क्षतिपूर्ति का दावा ठोंका है। कोर्ट ने मानहानि के दीवानी मामले में सांसद संजय सिंह को समन जारी किया है। और 25 नवंबर तक जवाब तलब किया है। साथ ही वाद बिंदु बनाने के लिए नौ दिसंबर की तारीख तय की गई है। इसके साथ ही यह मांग की गई है कि उनकी कंपनी के खिलाफ जारी किए गए वीडियो को इंटरनेट मीडिया से हटाने का आदेश पारित किया जाए।
मानहानि के इस दीवानी वाद में जल शक्तिमंत्री डा. महेंद्र कुमार सिंह ने कहा कि, प्रतिवादी राज्यसभा सदस्य संजय सिंह ने राजनीतिक लाभ व ओछे प्रचार के लिए उन पर झूठे, मनगढंत व अपमानजनक आरोप लगाए हैं। साथ ही प्रेस वार्ता में कहाकि, जल जीवन मिशन में 30 हजार करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है। करोड़ों रुपए की सप्लाई का ठेका ब्लैक लिस्टेड कंपनी को दिया गया है। कोर्ट में दाखिल वादपत्र में संजय सिंह के लगाए सभी कथित आरोपों का जिक्र है।
वाद पत्र में कहा गया है कि, सांसद संजय सिंह की आदत है, वह अक्सर अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदियों, सम्मानजनक लोगों पर अपमानजनक टिप्पणियां करते रहते हैं। देशभर में उनके खिलफ कई मानहानि के मुकदमे चल रहे हैं। संजय सिंह ने वादी के लिए भी असंसदीय व अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया है। 11 अगस्त, 2021 को इस संदर्भ में संजय सिंह को एक नोटिस भी तामील कराई गई थी। यह वाद प्रभारी सिविल जज संध्या भारती की कोर्ट में चल रहा है।