सब्सिडी, शिक्षकों की सैलरी और अनुकंपा के आधार पर दूसरे विभाग में नौकरी
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Uttar Pradesh- कैबिनेट ने गुरुवार को उत्तर प्रदेश स्टार्टअप नीति-2021 को मंजूरी दे दी है। इसके तहत संयंत्र, मशीनरी के निवेश पर पूंजीगत सब्सिडी दी जाएगी। यह सब्सिडी कुल निवेश राशि का 15 फीसदी होगी और अधिकतम 200 करोड़ रुपये तक हो सकेगी। सरकार यह सब्सिडी सात साल की अवधि में किस्तों में देगी। पहली किस्त वास्तविक उत्पादन शुरू होने पर दी जाएगी।
इसी के साथ हर फार्मा पार्क को प्रति वर्ष एक करोड़ रुपये की अधिकतम सब्सिडी के तहत सात वर्षों के लिए हासिल किए गए ऋण के ब्याज पर 50 फीसदी की छूट दी जाएगी।
चिकित्सा शिक्षकों को हर माह 2.20 लाख मिलेंगे
मेडिकल कालेज आजमगढ़, अंबेडकरनगर, बांदा, बदायूं, जालौन, कन्नौज, सहारनपुर समस्त स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालयों में पुनर्नियुक्ति के फलस्वरूप 2.20 लाख प्रतिमाह नियत पारिश्रमिक को भी मंजूरी दी गई।
मूल विभाग में पद खाली नहीं तो दूसरे विभाग में मिल जाएगी नौकरी
यूपी सरकार ने अनुकंपा के आधार पर सरकारी नौकरी के इंतजार में बैठे मृतक आश्रितों को बड़ी राहत दी है। ऐसे आश्रित अब मूल विभाग में पद खाली न होने पर दूसरे विभागों में नौकरी पा सकेंगे।
प्रदेश में ऐसे आश्रितों की संख्या 300 से अधिक बताई जा रही है। इसके लिए गुरुवार को मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती नियमावली 1974 (यथासंशोधित) को मंजूरी दी गई है। कैबिनेट बाई सर्कुलेशन इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है।